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अपने अधिकारों से अवगत रहें:

क्वींसलैंड के भेदभाव-विरोधी और मानवाधिकार कानूनों के लिए आपकी संदर्शिका

क्वींसलैंड में भेदभाव, यौन उत्पीड़न और कलंकारोपण का निषेध करने वाले भेदभाव-विरोधी अधिनियम 1991 तथा क्वींसलैंड में प्रत्येक व्यक्ति के 23 अधिकारों की सुरक्षा करने वाले मानवाधिकार अधिनियम 2019 के तहत आपके अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है।

क्वींसलैंड के मानवाधिकार कानून सभी लोगों के लिए निम्नलिखित अधिकारों का संरक्षण करते हैं:

मानवाधिकार अधिनियम का अर्थ है कि क्वींसलैंड संसद को कानून बनाने या बदलने के लिए इन अधिकारों पर विचार करना होगा, और सार्वजनिक संस्थाओं को काम करते या निर्णय लेते समय इन अधिकारों के अनुरूप व्यवहार करना होगा।

सार्वजनिक निकाय क्वींसलैंड में और क्वींसलैंड के लिए सेवाएँ प्रदान करते हैं।

सार्वजनिक संस्थाओं में राज्य सरकार के विभाग, मंत्री, पब्लिक स्कूल, सार्वजनिक अस्पताल, क्वींसलैंड पुलिस सेवा, स्थानीय परिषदें व पार्षद और लोक सेवक शामिल हैं।

सरकार की ओर से सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने वाले कुछ गैर-सरकारी संगठनों को भी सार्वजनिक निकाय माना जाता है - उदाहरण के लिए, सार्वजनिक आवास सेवा प्रदान करने वाले गैर-लाभ संगठन।

मानवाधिकार अधिनियम द्वारा संरक्षित अधिकार संपूर्ण नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि उनपर समुचित सीमाएँ लगाई जा सकती हैं।

क्वींसलैंड के भेदभाव-विरोधी कानून का अर्थ है कि निम्नलिखित कारकों के परिणामस्वरूप आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है:

जब आप:

भेदभाव-विरोधी अधिनियम यौन उत्पीड़न और नस्ल, धर्म, लैंगिकता या लैंगिक पहचान के आधार पर उत्पीड़न का निषेध भी करता है।

जहाँ कहीं भी यौन उत्पीड़न हो, यह गैर-कानूनी होता है। यौन उत्पीड़न यौन प्रकृति का कोई भी अवांछित आचरण है। इसमें अनामंत्रित शारीरिक अंतरंगता, जैसे यौन-प्रकृति का स्पर्श, अनामंत्रित यौन प्रस्ताव, और यौन-विषयक गुप्तार्थों वाली टिप्पणियाँ करना शामिल है।

कलंकारोपण एक ऐसा सार्वजनिक कार्य है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, धर्म, लैंगिकता या लैंगिक पहचान के कारण उनके प्रति घृणा, तिरस्कार या गंभीर उपहास को प्रोत्साहन देता है। यदि इसमें शारीरिक हिंसा का खतरा शामिल हो, तो यह एक आपराधिक कृत्य होता है।

हमसे संपर्क करें

यदि आपके साथ भेदभाव, यौन उत्पीड़न या सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न किया गया है, या यदि किसी सार्वजनिक निकाय ने आपके अधिकारों को अनुचित रूप से सीमित किया है, तो आप क्वींसलैंड मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत दर्ज कर सकते/सकती हैं।

कानून के बारे में जानकारी और भेदभाव या मानवाधिकारों से संबंधित शिकायत करने के तरीके के बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट www.qhrc.qld.gov.au पर उपलब्ध है।

यदि आपको नस्लवादी दुर्व्यवहार या भेदभाव का अनुभव हुआ है, तो आप औपचारिक रूप से शिकायत करने के स्थान पर वेबसाइट www.qhrc.qld.gov.au/complaints/report-racism के माध्यम से हमें इसके बारे में बताने का चयन कर सकते/सकती हैं।

आप क्वींसलैंड में कहीं से भी आयोग को निःशुल्क फोन नंबर 1300 130 670 पर सोमवार से शुक्रवार कॉल कर सकते/सकती हैं।

यदि आप अंग्रेज़ी के स्थान पर किसी अन्य भाषा में हमसे बात करना पसंद करेंगे/करेंगी, तो आप Translationz की माँग-आधारित सेवा के लिए उनसे 07 3123 4887 पर संपर्क कर सकते/सकती हैं।

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